दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 55,000 हजार रुपये का जुर्माना

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में  अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं  55,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
      उल्लेखनीय है कि गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1150/2017 धारा  376,452,506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सैदपुर के मुकदमें में किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज  विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त यासीन अहमद उर्फ सोना पुत्र इस्लाम अहमद निवासी ग्राम तराव थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 55,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार ने न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।.

Visits: 109

Leave a Reply