छह हुए जिला बदर तो दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गाजीपुर। आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से उ.प्र. गुण्डा अधिनियम के तहत जनपद में छह व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है।
    जिला बदर किये गये लोगों में राजेश कुमार सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र स्व. वंशबहादुर सिंह निवासी भाला थाना-नोनहरा जिला गाजीपुर, अभिनन्दन उर्फ गोलू उर्फ गाठी पुत्र लालबहादुर सिंह निवासी गहमर पट्टी भैरोराय थाना-गहमर जिला गाजीपुर,पुनीत यादव पुत्र रामभजन निवासी बरहपुर थाना-नन्दगंज जिला गाजीपुर, शंकर पाण्डेय पुत्र रविशेखर पाण्डेय निवासी फुल्लनपुर थाना-कोतवाली, गाजीपुर,अश्वनी वर्मा पुत्र सतेन्द्रनाथ वर्मा निवासी भाला थाना-नोनहरा, गाजीपुर एवं संतोष चौहान पुत्र दूधनाथ निवासी मलेठी थाना-दुल्लहपुर, गाजीपुर को  बारह जनवरीको जिला बदर किया गया है।
  इसी प्रकार उ0प्र0 आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत जनपद गाजीपुर में सुनील कुमार सिंह पुत्र सदानन्द, निवासी ग्राम उतरौली, थाना- रेवतीपुर, गाजीपुर एवं रामलाल सिंह यादव पुत्र स्व. मुन्ना सिंह यादव, निवासी ग्राम मिठ्ठापारा, थाना-जंगीपुर गाजीपुर का शस्त्र निरस्त कर दिया गया है।


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