विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को किया गया जागरूक

गाजीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री कामायनी दूबे, द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला कारागार में किया गया।
    इस जागरूकता कार्यक्रम में सचिव महोदया द्वारा बंदियों को बताया गया कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्राविधान किया गया है कि देश का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह सकें और हर नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
     उन्होंने कहा कि निःशुल्क अधिवक्ता हेतु व अन्य कोई सहायता प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कारागार में कुल 107 बंदी निरूद्ध है। जिसमें 909 पुरूष, 34 महिला बंदियों के साथ एक बच्च भी निरूद्ध है और 64 अल्पवयस्क हैं। उन्हें सुबह के  नाश्ते में -ब्रेड, चाय, दोपहर के भोजन में रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी तथा शाम को रोटी, चावल, चना की दाल, सब्जी (आलू चौराई) का प्रयोग किया जाता है।
    सचिव ने साफ-सफाई, मच्छरो के बचाव के लिए छिड़काव व कोविड-19 को देखते हुए नए बंदियों को पहले आइसोलेट रखने के साथ ही संदिग्ध लक्षण होने पर जांच और सेनेटाइजेशन के निर्देश दिये। सचिव ने जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप कारापाल शिव कुमार यादव, रविन्द्र सिंह यादव व कमलचन्द उपस्थित रहे।

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