आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत कल दो अगस्त  को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आई.एस. 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले सरजील रजा की लगभग दो करोड़ 18 लाख लागत की संपत्तियों के कुर्की का आदेश जारी किया।
        उपरोक्त आदेश के क्रम में गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आज सोमवार कोसदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा के आवासीय भवन अनुमानित लागत एक करोड़ 18 लाख  पर कुर्की की कार्रवाई की गयी।
       बताया गया कि दूसरी कारर्वाई उनके
आवासीय फ्लैट, गोमती नगर, लखनऊ में जिसकी अनुमानित लागत एक करोड़ है की कुर्की के लिए गाजीपुर पुलिस की एक टीम लखनऊ गयी है।


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