पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर पुनर्विचार करें डीजीपी – हाईकोर्ट

लखनऊ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ के न्यायाधीश विवेक चौधरी की बेंच ने पुलिस सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह और कांस्टेबल अनूप कुमार व अन्य की ओर से दाख़िल अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया।
      बताते चलें कि याचिकाकर्ताओं ने कोरोना काल में मिले ट्रांसफर ऑर्डर को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी।
    न्यायायिक बेंच ने कोविड 19 के चलते एक सब इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल के ट्रांसफर पर पुनर्विचार का आदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को दिया है।
   न्यायालय ने याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को डीजीपी के सामने दो हफ्ते के अंदर अपना प्रत्यावेदन देने का तथा डीजीपी को इस प्रत्यावेदन पर छह हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया है। तब तक याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया है।
     जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह और कांस्टेबल अनूप कुमार और अन्य की ओर से दाख़िल अलग-अलग रिट याचिकाओं पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील एचजीएस परिहार ने बहस करते हुए कहा कि लखनऊ में अब भी लॉकडाउन चल रहा है और याची के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे समय में ट्रांसफर उस परिवार की मुसीबतें बढ़ा देगा। याची की पारिवारिक परिस्थितियों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने डीजीपी को ट्रांसफर ऑर्डर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। वहीं कांस्टेबल अनूप कुमार और अन्य के कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल ने भी कोरोना के चलते सिपाही और उनके परिवारों की दिक्कतों का ज़िक्र किया। जिस पर कोर्ट ने डीजीपी को उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर भी पुनर्विचार का आदेश दिया है।
      उम्मीद जताई जा रही है कि इस आदेश के बाद पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती देने के मामले और बढ़ सकते हैं।

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