दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट का अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित

गाजीपुर। दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 1,50,000 रुपये के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वाद संख्या 91/2018 मुकदमा अपराध संख्या 51/2018 धारा 376 ए, 376 बी,377 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर के मुकदमें में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-03 के न्यायधीश सरोज कुमार यादव द्वारा अभियुक्त वशिष्ठ राजभर पुत्र स्व. भोला राजभर निवासी ग्राम भोरा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया व धारा 376 ए,बी में आजीवन कारावास व अर्थदण्ड के रुप में 1,00000 रुपया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभु नारायण सिंह द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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