आरोप निराधार मिलने पर मिले वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार

गाजीपुर। भांवरकोल विकास खंड के ग्राम पंचायत मिश्रवलिया के ग्राम प्रधान अनुराधा मिश्र व ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर लगाए गए अनियमितता के आरोपों को निराधार पाए जाने पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उनके सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को पुनः प्रदान किया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के कार्यों के संचालन के लिए बीते 24 जुलाई को गठित तीन सदस्यीय समिति को भी समाप्त कर दिया है।
बताया गया कि ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप में बीते 3 दिसंबर 2019 को ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी तथा इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार पाते हुए उनके अधिकार को बहाल कर दिया।
मजे की बात तो यह रही कि जिलाधिकारी का यह आदेश ऐसे समय मे हुआ है जब बीते 25 दिसम्बर की अर्द्ध रात्रि से प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान के आरोप मुक्त होने से ग्राम प्रधान समर्थकों में प्रसन्नता है और आगे आने वाले चुनाव मे भी प्रधान समर्थकों को लाभ मिल सकता है।

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