लाकडाउन के मद्देनजर जिलाधिकारी ने दी जानकारी

गाजीपुर,4 मई 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लाकडाउन के चलते आरेंज जोन में शामिल गाजीपुर जिला क्षेत्र में जनसुविधाओं व बंदिशों की जानकारी के लिए जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य तथा पुलिस अधीक्षक डा.ओमप्रकाश सिंह द्वारा जनपद के सभी उपजिलाधिकारी और सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ राइफल क्लब में बैठक की गयी। बैठक में जनपद में बनाए गये विशेष क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधाओं पर तथा लोगों को अनावश्यक रूप से घर से निकलने पर तथा अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों पर कार्यवाही के सम्बंध में व्यापक पैमाने पर चर्चा की गयी।
बैठक के बाद जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने वार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन-3 में शशर्त छूट के साथ सरकारी शराब की दुकाने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हॉटस्‍पाट और कैटोमेंट क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में आनेवाली सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी। उन्‍होने बताया कि सभी दुकानों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा और दुकानों पर छह फीट की दूरी पर खड़ा होकर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति शराब खरीद सकेंगा।
बताया गया कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति को मास्‍क और हेलमेट लगाकर चलने की अनुमति होगी।

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