छात्रवृत्ति ! उपस्थिति 75 प्रतिशत हुई अनिवार्य

गाजीपुर, 13 सितम्बर 2019। उ.प्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि जनपद के शिक्षण संस्थाओं के अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु समस्त विद्यालयों को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों को सूचित किया गया है कि वे छात्रों की उपस्थिति हेतु अपने अपने विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित कर उपस्थिति की सूचना समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त विद्यालयों से प्राप्त सूचना को ही समाज कल्याण निदेशालय को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी और उन्ही के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकेगी।

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