डांस बार ! नियमों संग मुंबई में दुबारा खुल सकेंगें, शीर्ष अदालत ने दिया फैसला

नई दिल्ली, 17 जनवरी 2019। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार पर बनाए गये कानून के उपरांत आज शीर्ष अदालत के आदेश के बाद मुंबई में दुबारा से डांस बार खुल सकेंगे। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार खोलने की अनुमति दी है।
न्यायालय ने बार डांसिग एरिया अलग रखने व डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डांसर को अलग से टिप नहीं दी जा सकती है और न ही डांसर पर पैसे उछाले जा सकते हैं। अदालत ने मुंबई में रात 11.30 बजे तक ही खुले सकेंगे और डांस बार और इनमें किसी भी हालत में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।
बताते चलें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है। कोर्ट ने कहा कि जीविका कमाने का अधिकार हर किसी को है।

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