सावधान! मछलियों के सेवन से करें परहेज़

पटना (बिहार),17 जनवरी 2019। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम ने क्षेत्र में एक पखवारे के लिए मछलियों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। अब पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी सहित दोनों तरह की मछलियों की बिक्री, भंडारण और उनके परिवहन अवैध है। यह रोक गत सोमवार से आगामी 15 दिनों के लिए लगायी गई है।

पटना नगर निगम क्षेत्र में यह कदम मछलियों में मानक से अधिक फॉर्मलीन, कैडमियम, लेड और मरकरी की मात्रा अधिक पाये जाये के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके तहद पटना नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यापारी मछलियों की बिक्री, भंडारण और परिवहन करते पाये जाने पर उसे सात साल की जेल और 10 लाख जुर्माना की सजा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना शहर के चार मछली बाजारों ( बाजार समिति राजेन्द्र नगर, गुलजारबाग, राजा बाजार और बोरिंग रोड ) की मछलियों का सैंपल सर्वे कर लैब में जांच करायी गई थी, जिसमें लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले हानिकारक तत्व पाये गये। इसलिए अभी पटना में ही मछली पर रोक लगाई गई है। 15 दिनों के बाद फिर समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
इस स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को अब गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया शहर में बिक्री की जा रही मछलियों की जांच करने की जिम्मेवारी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग ने आंध प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों को कोलकाता की लैब में जांच करायी थी। जांच में मछलियों में हानिकारक फॉर्मेलिन पाया गया।
संजय कुमार ने कहा कि लीगल सैंपल रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लीगल सैंपल के तहत जिस मछली का सैंपल लिया जाएगा उसे चार भाग में काटकर एक भाग संबंधित व्यापारी के जिम्मे ही सौंप दिया जाएगा। लेकिन पटना शहर वाले मामले में इसलिए बिना लीगल सैंपल के रोक लगाई गई क्योंकि सरकार अपने लोगों के प्रति संवेदनशील है।

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