जनधन योजना! खाता धारकों को केन्द्र सरकार ने दी रियायतें

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 2018। केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बैंकिंग सेवाओं खासकर जनधन खातों को जीएसटी से बाहर कर दिया है। जनधन खाताधारकों को नेफ्ट, डेबिट कार्ड सुविधा, चेक क्‍लीयरिंग सुविधा आदि पर जीएसटी नहीं देना होगा। बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई 2017 से टैक्स 15 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत हो गई थी, क्‍योंकि जीएसटी के तहत सेवाकर की दर में बदलाव 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू हो गया था। अब सीबीडीटी ने साफ किया है कि कि‍स तरह की सेवाओं पर जीएसटी लगेगा और कौन सी सेवाएं जीएसटी से मुक्‍त रहेंगी। इनमें सबसे बड़ी सेवा है एटीएम से निकासी। इसके तहत 1 माह में तय सीमा से ज्‍यादा ट्रांजैक्‍शन पर प्रति ट्रांजैक्‍शन 10 रुपए से 25 रुपए तक चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं और बिल पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट चार्ज वसूलता है। इस पर जीएसटी लगता है। अगर आप ज्‍यादा पन्‍नों वाली चेक बुक लेते हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। ऐसे में शुल्‍क देते हुए चेकबुक या बैंक स्‍टेटमेंट हासि‍ल करने पर उस शुल्‍क पर जीएसटी भी लगेगा।

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