विन्दू होटल व्यवसायी की हत्या प्रकरण में कोतवाल व क्षेत्रीय उपनिरीक्षक निलम्बित

गाजीपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिन्दू होटल के मालिक आलोक राय के युवा पुत्र विनीत राय हत्याकाण्ड प्रकरण में पूर्व शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही न करने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व एक उपनिरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया।


          उल्लेखनीय है कि सदर कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.12.2023 से चली आ रही आपसी रंजिश के क्रम में प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी परिवार के युवा व्यवसायी विनीत राय पुत्र आलोक राय, निवासी अष्टभुजी कालोनी जनपद गाजीपुर की शंकर पाण्डेय पुत्र रविशंकर पाण्डेय, आलोक दुबे पुत्र लक्ष्मण दुबे व अन्य अपराधियों द्वारा दिनांक******को निर्मम हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली, जनपद गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्यवाही जारी है। मृतक के पिता आलोक राय द्वारा वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी के समक्ष दिनांक 15.07.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा घटना दिनांक 08.12.2023 से पूर्व भी “कटरा गैंग” की गतिविधियों के सम्बन्ध में थाना कोतवाली गाजीपुर को समय-समय पर शिकायती स्मरण पत्र प्रेषित किये गये थे किन्तु उन पर समुचित एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप उक्त हत्या की घटना घटित हुई। 

         पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न अभिलेखों में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर थाना कोतवाली, गाजीपुर की भूमिका की प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, गाजीपुर से कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

              जांच में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जनपद गाजीपुर, निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय तथा हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र थाना कोतवाली गाजीपुर को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। जांच आख्या के आधार पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को उक्त दोनों पुलिसकर्मियों के बिरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उसके क्रम में निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर तथा उपनिरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र थाना कोतवाली सदर, जनपद गाजीपुर को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित की गयी है।

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