तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के केस में बरी हुए सांसद अफजाल अंसारी

गाजीपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एक अहम फैसला देते हुए तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी को बाइज्जत बारी कर दिया।  बताया गया कि 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद आयोजन के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप था कि सपा से मुहम्दाबाद के विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने हजारों लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचकर एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी की। जब तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किये।                              इस घटना में मुहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में गुण दोष के आधार पर सांसद अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया । इस दौरान अफजाल अंसारी अपने अधिवक्ता नन्द कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लूटूर राय के साथ अदालत में मौजूद रहे।


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