दुराचारी को मिली बीस वर्ष की जेल और पन्द्रह हजार रुपए का अर्थदण्ड
गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुराचार के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि थाना शादियाबाद पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित उपरोक्त मुकदमा 26 जून 2023 को पंजीकृत हुआ था। इस प्रकरण में अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रच्चन राम निवासी मोहब्बतपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कुल 56 दिवस में माननीय न्यायालय ने पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया एवं धारा 506 भादवि में दो वर्ष से दण्डित किया गया ।
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