अर्थदण्ड जमा न करने पर व्यापारियों के खिलाफ आरसी जारी

खाद्य सामग्री में मिलावट मिलने पर पहले लगा था अर्थदण्ड 


गाजीपुर। खाद्य कारोबारियों द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर, उनके प्रतिष्ठानों से लिए गये नमूनों की जांच में मिलावट मिलने पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी के न्यायालय द्वारा माह अक्टूबर 2023 में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था।

         खाद्य कारोबारियों को तीस दिन के अन्दर जूर्माना जमा करने हेतु आदेशित किया गया था।  निर्धारित अवधि बीतने के पश्चात भी अधिरोपित अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपना लिया।

       न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा उन कारोबारियों के विरुद्ध आर.सी.निर्गत कर दिया है। जिन व्यापारियों पर यह कार्रवाई की गयी है, उनमें सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, निवासी जंगीपुर, गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड तीस हजार रूपये,  हृदयनारायन प्रजापति उर्फ बाघा पुत्र मुंशीराम प्रजापति, निवासी ग्राम – मथारा, थाना- जमानिया, जनपद- गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैतिस हजार रूपये, राधेश्याम सिंह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट- युवराजपुर थाना – सुहवल, जनपद- गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पच्चीस हजार रूपये, उमाशंकर यादव पुत्र स्व० रामवृक्ष यादव निवासी  रेवतीपुर, जनपद – गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैतीस हजार रूपये, विनोद कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द गुप्ता निवास – श्रीनगर वार्ड नं0-6 सादात, जनपद- गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैतीस हजार रूपये, विनोद गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता, निवासी जलालाबाद थाना- दुल्लहपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैतीस हजार रूपये, जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र राम कुवर यादव, निवासी ग्राम परसौली थाना- दुल्लहपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैंतिस हजार रूपये,  कन्हैया लाल पुत्र राजा राम निवासी जमानियां थाना- जमानियां अधिरोपित अर्थदण्ड बीस हजार रूपये, मितेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी जमानिया थाना- जमानिया अधिरोपित अर्थदण्ड पन्द्रह हजार रूपये, राधेश्याम सिंह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी युवराजपुर थाना सुहवल  अधिरोपित अर्थदण्ड तीस हजार रूपये , राधेश्याम सिंह पुत्र लाल साहब सिंह, निवासी युवराजपुर थाना – सुहवल, अधिरोपित अर्थदण्ड पचीस हजार रूपये, अखिलेश पुत्र राजेन्द्र निवासी – 114 तरवनिया सैदपुर पोस्ट व थाना – सैदपुर अधिरोपित अर्थदण्ड बीस हजार रूपये , अतुल पुत्र राजेन्द्र निवासी – 114 तरवनिया सैदपुर पोस्ट व थाना – सैदपुर अधिरोपित अर्थदण्ड बीस हजार रूपये, मु० नसीम राईनी पुत्र मु० कलामुद्दीन राईनी निवासी-खिदिरपुर अलीनगर पोस्ट व थाना- जमानियां, अधिरोपित अर्थदण्ड चालीस हजार रूपये , कन्हैया गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी अंकलपुरा पोस्ट- रौजा थाना कोतवाली गाजीपुर, अधिरोपित अर्थदण्ड पैंतिस हजार रूपये, सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन.एच. – 29 थाना कोतवाली गाजीपुर  अधिरोपित अर्थदण्ड पचास हजार रूपये, मो. असगरी उर्फ असकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एन.एच.-29 थाना कोतवाली गाजीपुर  अधिरोपित अर्थदण्ड पन्द्रह हजार रूपये, राम अवतार चौहान पुत्र जोधन चौहान निवासी ग्राम – तरौटी पोस्ट-इन्दौर थाना – कासिमाबाद, अधिरोपित अर्थदण्ड पन्द्रह हजार रूपये , सियाराम साव पुत्र विश्वनाथ साव निवासी-ग्राम-सुलेमानपुर, थाना-कासिमाबाद अधिरोपित अर्थदण्ड पन्द्रह हजार रूपये,  रामनिवास यादव पुत्र रामसमुझ सिंह यादव निवासी ग्राम – मोलनापुर उर्फ तालगाव पोस्ट-जखनिया थाना – भुड़कुड़ा अधिरोपित अर्थदण्ड पैंतिस हजार रूपये, रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व० बनारसी गुप्ता निवासी जीवपुर थाना- जमानिया  अधिरोपित अर्थदण्ड चालीस हजार रूपये, चन्दन प्रसाद पुत्र मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल थाना- सुहवल जनपद-गाजीपुर अधिरोपित अर्थदण्ड पैंतिस हजार रूपये,  जवाहिर सिंह मोदनवाल पुत्र स्व० अलियार मोदनवाल निवासी औड़िहार थाना- सैदपुर  अधिरोपित अर्थदण्ड पैंतिस हजार रूपये तथा प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र केशव प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम – हरपुर पोस्ट व थाना- जमानियां अधिरोपित अर्थदण्ड चालीस हजार रूपये हैं।

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