राज्य सूचना आयुक्त ने ली जनसूचना अधिकारियों की क्लास

मांगी गयी सूचना वादी को त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु दिये निर्देश

गाजीपुर। राज्य सूचना आयुक्त उ.प्र. लखनऊ अजय कुमार उप्रेती द्वारा जिले के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005‘ के अन्तर्गत लंबित प्रकरणो की समीक्षा बैठक एवं विशेष सुनवाई सम्पन्न हुई।
समीक्षा बैठक में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जनपद में 250 मामलों की सुनवाई की गयी तथा मौके पर लगभग 95 प्रतिशत मामलों की सूचना जो एक से डेढ़ वर्ष से लंबित थी, को तत्काल चार से पॉच घण्टे के भीतर निस्तारण कर सूचना दिलवाई गयी। उन्होंने बताया कि बक्सर का वादी जो शारीरिक रूप से सक्षम नही था और उसका मामला पुलिस प्रकरण में लंबित था, जिसे उन्होंने अधिकारी को स्वयं रूचि लेते हुए निस्तारण का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में जनसूचना अधिकारी द्वारा वादी से ₹13800 की धनराशि जमा करा ली गयी थी परन्तु वादी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में उन्होंने उक्त धनराशि को सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल वापस करने का निर्देश दिया परन्तु वादी का खाता संख्या मौजूद न होने के कारण चार जुलाई तक प्रत्येक दशा में वादी के खाते में धनराशि हस्तांतरण करते हुए सूचना आयोग का सूचित करने का निर्देश दिया, कहा कि अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने कहा कि जनपद गाजीपुर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के मामले में ठीक नही रहा परन्तु आज यहां इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थित में लभगभ 95 प्रतिशत लंबित प्रकरणों की वांछित सूचना सम्बन्धित वादी को दी गयी तथा उक्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण में रूचि दिखाई दी।
उन्होंने अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना वादी को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होेने कहा कि यदि किसी जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 9(2) के तहत व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है तो वह आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें या स्वयं उपस्थित न हो पाने की स्थिति में अपने सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को भेजे, अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर गोपी नाथ सोनी, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदू सहित सम्बन्धित जन सूचना अधिकारीगण व वादीगण उपस्थित रहे।

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