कोरोना – रात्रिकालीन गमनागमन प्रतिबन्धित, समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान पूर्णतया किये गये बन्द

सार्वजनिक स्थलों पर लगी रोक

गाजीपुर। कोविड -19 नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिनांक 11 अप्रैल, 2021 के प्रस्तर-सी एवं कोविंड -19 वायरस जनित महामारी का प्रभाव नियंत्रित करने हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।
जिले में कोविड-19 के संकमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने दिनांक 16 अप्रैल 2021 की रात्रि 09.00 बजे से प्रात 06.00 बजे तक जनपद गाजीपुर क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया है। यह प्रतिबन्ध दिनांक 30 अप्रैल 2021 की प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र के अर्न्तगत समस्त प्रकार के सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम व अन्य पार्को़ में जन-सामान्य का आना-जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान पूर्णतया बन्द रहेगें। उपरोक्त अवधि मे समस्त प्रकार की व्यवसायिक गतिविधिया बाजार, मण्डी इत्यादि पूर्णतया बन्द रहेगी। प्रातः 06ः00 बजे के पश्चात और रात्रि 09ः00 बजे के पूर्व धार्मिक स्थलों एवं परिवार के सामाजिक आयोजनों के सम्बन्ध में गृह (गोपन)दिनांक 11.04.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनसार सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यकमों में लोगों के इकट्ठा होने की निम्नवत् निर्धारित की गयी है। किसी भी बन्द स्थान यथा हाल/ कमरे की निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत से कम किन्तु एक समय में अधिकतम् 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क. सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉस की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ रहेंगे। किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम् 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवास व सेनेटाइजर की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होगें। प्रतिरूप/मूर्तियों/ पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेंगी। कोविंड -19 संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी, धर्म स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करेगा, प्रार्थना सभाओं हेतु एक ही मैट/ दरी के प्रयोग से बचा जाय। श्रद्धालुओं को अपने लिए अगल से मैट/दरी/चादर लानी होगी, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हैं। उपरोक्त बिन्दु पिछले निर्देशो के पालन में उल्लिखित प्रतिष्ठान/ गतिविधियां रात्रि 09.00 बजे के पश्चात बन्द रहेगें।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि कोरोना महामारी से जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना रात्रि 09ः.00 बजे से प्रात रू 06ः00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। रात्रि 09.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आस- पास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबन्ध मरीज ले जा रहे एम्बुलेंस पर लागू नहीं होगा एवं उक्त अवधि में भी मेडिकल स्टोर खुले रह सकते हैं। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही कराई जाएगी। यह आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट -1897 (यथा संशोधित ) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 के सगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। कही स्थिति की गम्भीरता एंव तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश के उलंघन का सज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा नायब तहसीलदार स्तर से अथवा उससे ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

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