झटका ! शीर्ष अदालत ने रद्द की तेज बहादुर यादव की याचिका

नई दिल्ली,09 मई 2019। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सपा-बसपा महागठबंधन के उम्मीदवार बने तेज बहादुर यादव ने नामांकन रद्द होने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।तेज बहादुर यादव ने नामांकन रद्द करने के चुनाव अधिकारी के एक मई के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग की थी। इस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए गुरुवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया था। सर्वोच्च न्यायलय ने उनकी नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि इस समय निर्वाचन अधिकारी के आदेश में दखल नहीं देंगे।
बताते चलें कि ये वही तेज बहादुर यादव हैं जिन्होंने जवानों को खराब खाना दिए जाने का वीडियो इंटरनेट पर डाला था,जिसके बाद 2017 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
तेज बहादुर यादव ने याचिका में कहा है कि उन्होंने नामांकन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि उन्हें अनुशासनहीनता में बीएसएफ से बर्खास्त किया गया,जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत नहीं आता।
चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक था कि उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है और वे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।

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