राष्ट्रपति ! आप के 27 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर 2018 । चुनाव आयोग की राय के आधार पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कथित लाभ के पद को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुखों के रूप में नियुक्ति के बाद विधायकों पर लाभ के पद पर होनेका आरोप लगा था।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26 अप्रैल को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक रोगी कल्याण समितियां परामर्श देने का काम करती हैं जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रणनीतियों को बनाने में मदद मिलेगी।बताया गया है कि हर ‘एसेंबली रोगी कल्याण समिति’ को अनुदान के तौर पर सालाना तीन लाख रुपये मुहैया कराए जाएंगे।
ज्ञातव्य है कि इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं जिन्हें वह चुनाव आयोग के पास भेजते हैं। इसके बाद आयोग उसपर अपनी राय देता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।


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