आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित हुआ अभियुक्त 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

     उल्लेखनीय है कि थाना सैदपुर पर पंजीकृत दुराचार व पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त शैलेश कुमार पुत्र किशुनदेव राम निवासी नंदरौला बौरवा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 307 व 34 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, तथा पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

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