सुप्रीम कोर्ट! हादसा होने पर नॉन-इंश्योर्ड वाहन बेचकर दें मुआवज़ा

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 2018। बगैर इंश्योरेंस कराये वाहन से दुर्घटना होने पर वाहन स्वामी उस वाहन को बेंचकर पीड़ित को मुआवजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि सारे राज्य 12 हफ्ते में इस नियम को लागू करें।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे वाहन अब दुर्घटना के बाद जब्त होंगे और एमएसीटी कोर्ट इन वाहनों को बेचेगी। यदि किसी वाहन का बीमा नहीं है और दुर्घटना हो जाती है तो उससे पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय मदद नहीं मिलती। ऐसे में ये नियम सभी राज्यों के लिए होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तथा दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया गया। इसके बावजूद आज भी ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं जिनका बीमा नहीं है।

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