सीजेएम के आदेश पर तहसीलदार संग पांच पर मुकदमा

गाजीपुर(उत्तर प्रदेश),11जनवरी 2018। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के निर्देश पर धोखाधड़ी और लापरवाही के मामले में तहसीलदार जमानियां अनिल कुमार सहित कुल पांच के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। यह कारर्वाई सब्बलपुर खुर्द गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर दर्ज कराये गये मुकदमें के आदेश के अनुपालन में की गयी है।इस सम्बंध में बताया गया कि गत साल तीन अगस्त को आवंटन की कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई गयी थी। जिसमें ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी मनोज कुमार यादव ने ग्रामीणों से कोटे के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने की बात को छुपा दिया था। ग्रामीणों की आपत्ति के बावजूद सारे नियम कानून को धता बताते हुए कोटे की दुकान पिछड़ी जाति के अनिल कुमार खरवार के नाम आवंटित कर दी गई। इसके लिए बकायदा तहसील से अनिल कुमार खरवार ने अपने नाम अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी जारी करा लिया था। इस अनियमतिता के खिलाफ अभ्यर्थी रामलाल राम ने कई बार अधिकारियों से मय साक्ष्य शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वह सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर  तहसीलदार, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल तथा कोटेदार को दोषी ठहराया। सीजेएम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद सभी दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का 28 नवंबर को आदेश दियापरन्तु कोई कारर्वाई नहीं हुई। आखिर में बीते शुक्रवार को रामलाल राम ने पुलिस कप्तान को ऑनलाइन शिकायत की तब जाकर कोतवाली में उनका मामला दर्ज हुआ। इस सिलसिले में कोतवाल जमानियां राजाराम ने तहसीलदार सहित अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

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