पाक्सो एक्ट के अपराधी को पांच वर्ष की जेल

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने दुराचार, पाक्सो एक्ट व अन्य सम्बंधित धाराओं में दर्ज मुकदमें के आरोपी को न्यायालय ने कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


     न्यायालय ने यह निर्णय थाना गहमर जनपद गाजीपुर पर वर्ष 2018 के दुराचार, पाक्सो एक्ट व अन्य सम्बंधित धाराओं में दर्ज मुकदमें में शुक्रवार को सुनाया। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय ने अभियुक्त हरेराम चौहान पुत्र राम नारायण चौहान निवासी ग्राम बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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