न्यायालय ने दुराचारियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित
गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी गयी।
उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट व दुराचार से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त दीपक बिन्द उर्फ गोपी पुत्र विजय बिन्द, सूरज बिन्द पुत्र मोती बिन्द तथा चन्दन बिन्द पुत्र रामविलास बिन्द समस्त निवासीगण ग्राम मीरनपुर सक्का थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को धारा 363 भादवि में अभियुक्त दीपक बिन्द उर्फ गोपी एवं सूरज बिन्द को पांच वर्ष का कारावास, तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 366 भादवि में अभियुक्त दीपक बिन्द उर्फ गोपी एवं सूरज बिन्द को सात वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 506 भादवि में समस्त अभिगण को एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। धारा 6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 25000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
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