लाक डाउन !आवश्यक खाद्य पदार्थों के वाहन रहेंगे निषेधाज्ञा से मुक्त

गाजीपुर, 26 मार्च 2020। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमणता पर नियंत्रण करने के मद्देनजर जिला प्रशासन लगातार प्रयत्नशील है। वहीं जनपदवासियों को आवश्यक व खाद्य पदार्थों को उपलव्ध कराने हेतु जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने लॉक डाउन निषेधाज्ञा के दौरान घरेलू उपयोग हेतु गेहूं, चावल, आटा,बेसन, मैदा,दाल,तेल,घी, रिफाइन, साबुन, टूथपेस्ट व समस्त प्रकार के मेवा,सभी प्रकार की सब्जियां व समस्त प्रकार के फल ,दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस, पशुओं के चारे से संबंधित पशुआहार,भूसा, चिकित्सीय उपकरण, दवा व अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/ सैनिटाइजर मे प्रयोग किए जाने वाले हैं से संबंधित वाहनों को जनपद की सीमा या जनपद के भीतर आने जाने हेतु प्रतिबंध /निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन हो और सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को रोका न जाये।

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