महाराष्ट्र ! सियासी जंग, कल फिर होगी सुनवाई

नयी दिल्ली, 25 नवंबर 2019। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने आज शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी द्वारा
भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को शपथ ग्रहण कराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवायी की। पीठ ने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र,केन्द्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी नोटिस जारी करते हुए सॉलिसिटर जनरल से कल सुबह 10.30 बजे गवर्नर की चिट्ठी पेश करने को आदेशित किया।याचिका पर सुनवाई के लिए गठित शीर्ष अदालत की बैंच में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं।
बताते चलें कि राज्यपाल कोश्यारी ने कल सुबह फड़नवीस को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार को उप-मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इससे तमतमाई शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ताओं ने कल शाम को अदालत का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोशियारी द्वारा शनिवार सुबह बीजेपी के देवेंद्र फड़नवीस को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना असंवैधानिक, मनमाना, गैरकानूनी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने, फ्लोर टेस्ट के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की तथा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश देने की भी मांग की है।

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