अवैध ! 19 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

सीतापुर,08 अगस्त 2019। अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्यवाही की है। जिले में बगैर फॉर्मासिस्ट के संचालित 19 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं तो वहीं तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित करते हुए उन पर दवा के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का कहना है कि मेडिकल स्टोर से दवा के क्रय विक्रय का लाइसेंस तभी बनता है, जब फॉर्मासिस्ट लाइसेंस के साथ पंजीकृत हो। फॉर्मासिस्ट को हर समय मेडिकल स्टोर पर मौजूद रहना होता है और उसी की देखरेख में दवाओं की खरीदफरोख्त होती है। जिला औषधि निरीक्षक ने जिले में मेडिकल स्टोर पर छापामारी में अनियमितता पायी थी।

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