तीन तलाक ! विधेयक को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

नयी दिल्ली, 01 अगस्त 2019। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद में पारित तीन तलाक विधेयक को आज मंजूरी दे दी है। जिससे अब यह एक कानून बन गया है।
बताते चलें कि लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पिछले सप्ताह पारित हुआ था, जिसके बाद राज्यसभा ने भी इसे 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित किया था।बता दें कि जब बिल राज्यसभा से पास हुआ था तब राष्ट्रपति ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसका स्वागत किया था। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, “राज्य सभा में मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल के पारित होने से ‘तीन तलाक’ की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। यह महिला-पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है; पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है।”
तीन तलाक बिल पास होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए कहा था कि कुप्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में डाला गया है। यह जेंडर जस्टिस की जीत है और इससे समाज में समानता आएगी।
अब यह औपचारिक रूप से कानून बन गया है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इस कानून के तहत अब एक साथ तीन तलाक देना कानून अपराध है और इसके लिए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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