तीन तलाक बिल ! लोकसभा में हुआ पास

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2019। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा हेतु लोकसभा में आज पेश तीन तलाक बिल बहस के बाद एक बार फिर पास हो गया।इस तीन तलाक बिल के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े।
ज्ञातव्य है कि यह बिल सोलहवीं लोकसभा में ही पास हुआ था, पर राज्‍यसभा ने इस बिल को बैरन वापस कर दिया था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्‍म होने के बाद यह बिल स्वयं अवरुद्ध हो गया था।
लोकसभा में तीन तलाक बिल को पेश करने के लिए मतदान कराया गया, जहां इस बिल के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को पेश करने का प्रस्‍ताव पारित हो गया। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का विरोध किया था। ओवैसी द्वारा लाए गए संशोधन को लोकसभा में ध्‍वनिमत से खारिज कर दिया गया। ओवैसी का दूसरा संशोधन भी खारिज हो गया।
आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव में हमें मुस्लिमों का वोट कम ही मिलता है, परन्तु हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के अनुसार पत्‍नी को सुनने के बाद बेल पर फैसला इसलिए लिया जाएगा क्‍योंकि उससे समझौता का अवसर खुलेगा। अगर कोई उस वक्‍त तीन तलाक न देने की बात कबूलेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर वे अपने तीन तलाक पर कायम रहता है, तो वह जेल में रहेगा।

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