अग्रिम जमानत! प्रदेश में फिर से लागू करने के, विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

लखनऊ, 12 जून 2019। देश के अन्य प्रान्तों की भांति अब उत्तर प्रदेश में भी गैरजमानती अपराध के मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकेगी।
बताते चलें कि यह विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था। इस सीआरपीसी की धारा 438 में संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि 1 जून को राष्ट्रपति ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। 6 जून से यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1976 में आपातकाल के दौरान अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था बाद में शुरू हो गई थी।

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