शीर्ष अदालत ! नहीं बदला मतदान का समय

नयी दिल्ली,13 मई 2019।लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए होने वाले मतदान का समय सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे करने की याचिका उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दी। याचिका में आग्रह किया गया था कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि गर्मी के प्रकोप एवं पवित्र महीने रमजान को देखते हुए मतदान का समय बदला जाय।
बताते चलें कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं।

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